वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) जैसा कर (Tax) लाभ देकर बड़ी राहत दी है। यह कदम उन 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा देगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी जॉइन की और एनपीएस (NPS) के भीतर यह विकल्प चुना है।
क्यों लिया गया यह कदम?
सरकार का मकसद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुरक्षा और आधुनिक निवेश रिटर्न—दोनों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण देना है। एनपीएस के मौजूदा टैक्स इंसेंटिव, जैसे धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती और धारा 80CCD(1B) के अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट, अब UPS पर भी मिलेंगे। इससे रिटायरमेंट पोर्टफोलियो पर टैक्स बोझ घटेगा और शुद्ध कमाई बढ़ेगी।
लाभ किन्हें मिलेगा?
- 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होने वाले सभी केंद्रीय सिविल सेवक
- मौजूदा NPS सदस्य जो एकीकृत पेंशन योजना का एक‑बार का विकल्प चुनेंगे
सरकार ने 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना में UPS को वैध बनाया, जबकि PFRDA ने 19 मार्च 2025 को संचालन नियम जारी किये।
टैक्स बेनेफिट्स की विस्तृत झलक
प्रावधान | एनपीएस पर लाभ | अब UPS पर लाभ |
---|---|---|
धारा 80C कटौती | 1.5 लाख ₹ | समान |
धारा 80CCD(1B) | 50,000 ₹ अतिरिक्त | समान |
आंशिक निकासी | कर‑मुक्त 25 % तक | समान |
एन्यूटी खरीद | निकासी कर‑मुक्त | समान |
विशेषज्ञ सलाह: UPS चुनने से पहले अपने जोखिम प्रोफ़ाइल और रिटायरमेंट लक्ष्यों की तुलना मौजूदा NPS टियर‑I संयोजन से अवश्य करें।
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आगे क्या करें?
- विकल्प का मूल्यांकन करें: HR से UPS विकल्प फॉर्म लें और तुलना चार्ट तैयार करें।
- टैक्स योजना अपडेट करें: नई सुविधाओं को वार्षिक निवेश प्लान में शामिल करें।
- पेंशन कॉर्पस की समीक्षा करें: ईपीएफ, जीपीएफ और UPS/NPS के संयोजन से अनुमानित रिटायरमेंट फंड आँकें।
एकीकृत पेंशन योजना पर एनपीएस‑समान टैक्स छूट से कर्मचारियों को शुद्ध रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि सरकार की मंशा एक लचीला, टिकाऊ पेंशन तंत्र बनाना है। सही योजना बनाकर आप वृद्धावस्था में सुनिश्चित आय और टैक्स बचत—दोनों का लाभ उठा सकते हैं।
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