महिला कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: हरियाणा सरकार ने दी एक और आकस्मिक छुट्टी की सौगात

India Briefs Team
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Haryana mahila karmchari casual leave 2025

हरियाणा सरकार ने राज्य की महिला कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए उनके लिए हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) प्रदान करने का ऐलान किया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग (Human Resources-III Branch) की ओर से जारी किया गया है।

यह नई सुविधा उन सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होगी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-II या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत नियुक्त हैं।

किन महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ निम्नलिखित महिला संविदा कर्मचारियों को मिलेगा:

  • जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-II के अंतर्गत कार्यरत हैं
  • जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से तैनात की गई हैं

इससे महिला कर्मचारियों की कार्य-संतुलन (Work-life Balance) में सुधार होगा और उन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए और समय मिलेगा।

आदेश की प्रमुख बातें

पहले क्या था नियम?

सरकारी आदेश संख्या 16/91/2021-4HR-III के अनुसार, पहले महिला कच्चे कर्मचारियों को सालाना 10 दिन आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) और 10 दिन मेडिकल लीव मिलती थी।

अब क्या हुआ बदलाव?

अब सरकार ने संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है कि:

  • महिला कच्चे कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
  • अब सालाना अधिकतम आकस्मिक अवकाश की संख्या 22 दिन हो जाएगी।
  • यह छुट्टियां 10 दिन की मेडिकल लीव के अतिरिक्त होंगी।
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

लागू तिथि और अनुपालन

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी विभागों को इसे कड़ाई से अनुपालन में लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निर्देश पत्र को सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है और Chief Executive Officer, HKRNL को भी कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।


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किस पर लागू होगा यह आदेश?

यह आदेश निम्नलिखित सभी संस्थानों और अधिकारियों को भेजा गया है:

  1. सभी प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार
  2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा
  3. सभी बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के CEO/MD
  4. सभी संभागीय आयुक्त
  5. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार
  6. सभी उपायुक्त और उपमंडल अधिकारी (सिविल)
  7. हरियाणा राज्य की सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार

हरियाणा सरकार का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह बदलाव महिला संविदा कर्मचारियों को कार्यस्थल पर और अधिक सहयोग और संतुलन देने में मदद करेगा। साथ ही यह नीतिगत पारदर्शिता और कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाता है।


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