देशभर में हाईवे (Highway) यात्रा करने वाले निजी वाहन चालकों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में FASTag Annual Pass की घोषणा की गई है। यह पास ₹3,000 की निश्चित कीमत पर मिलेगा और इसे 15 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह पास वाकई पूरे साल चलेगा या इससे पहले भी एक्सपायर हो सकता है?
क्या है FASTag Annual Pass?
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में FASTag Annual Pass योजना की घोषणा की। यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) निजी वाहनों के लिए लागू होगी। इसका उद्देश्य टोल भुगतान प्रक्रिया को और आसान बनाना तथा यात्रियों का समय बचाना है।
वैलिडिटी कितनी होगी?
घोषणा के अनुसार, FASTag वार्षिक पास की वैधता (Validity) एक वर्ष तक होगी। यानी एक बार रिचार्ज करने पर यह पास 12 महीने तक मान्य रहेगा। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो नियमित रूप से हाईवे पर 60 किलोमीटर की दूरी में सफर करते हैं और बार-बार टोल भुगतान से परेशान रहते हैं।
क्या साल से पहले खत्म हो सकता है पास?
हां, यह वार्षिक पास एक साल पूरा होने से पहले भी समाप्त हो सकता है। दरअसल, FASTag Annual Pass में 200 यात्राओं (Trips) की सीमा तय की गई है। यदि कोई उपयोगकर्ता एक साल के भीतर 200 बार टोल पार कर लेता है, तो पास की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आगे यात्रा करने के लिए आपको नया पास लेना होगा या दोबारा रिचार्ज करना होगा।
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किन वाहनों के लिए है यह सुविधा?
यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (Private Non-commercial Vehicles) के लिए उपलब्ध होगी। कमर्शियल वाहन इस योजना में शामिल नहीं हैं। सरकार का उद्देश्य है कि यात्रियों को बिना रुके और बिना विवाद के टोल प्लाजा पार करने की सुविधा दी जाए।
FASTag Annual Pass उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो नियमित रूप से हाईवे पर यात्रा करते हैं। ₹3000 में मिलने वाला यह पास एक साल या 200 यात्राओं तक वैध रहेगा। इसलिए इस्तेमाल की सीमा ध्यान में रखते हुए ही इसका लाभ उठाएं।
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