मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025: गरीब बेटियों की शादी पर सरकार देगी ₹51,000 की सहायता राशि

India Briefs Team
4 Min Read

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के तहत कन्यादान राशि में ₹10,000 की बढ़ोतरी की है। अब eligible परिवारों को ₹41,000 की जगह ₹51,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह निर्णय राज्य के उन 16.65 लाख परिवारों को सीधा लाभ देगा जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025: आवेदन के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य

इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र परिवारों को विवाह की तिथि से छह महीने के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

किन-किन को मिलेगा योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह में सरकारी सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत निम्नलिखित पात्र लाभार्थियों को ₹51,000 की राशि प्रदान की जाएगी:

  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियां
  • पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवारों की कन्याएं
  • महिला खिलाड़ी (किसी भी वर्ग से)
  • ऐसे जोड़े, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो
  • विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो)

विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त लाभ

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को विवाह पर ₹71,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है। इसके अलावा यदि पहली बार योजना का लाभ नहीं लिया गया हो तो पुनर्विवाह पर भी यह सहायता दी जाएगी।

योजना का इतिहास और नाम परिवर्तन

हरियाणा में विवाह शगुन योजना पहली बार 1 अप्रैल 1983 को लागू की गई थी। उस समय इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना कहा जाता था। वर्ष 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना रखा गया।

यह योजना सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होती है। योजना की संपूर्ण राशि का बजट इसी विभाग से आवंटित होता है

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

  1. shadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
  2. विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र
  3. परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  4. आधार कार्ड की प्रति
  5. दुल्हन और दूल्हे की आयु प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता विवरण (जिसमें राशि भेजी जाएगी)

ये भी पढ़ें… रेल किराया बढ़ा लेकिन कुछ यात्रियों को मिली राहत, जानें नए नियम


योजना से जुड़े कुछ जरूरी बिंदु

  • यह योजना सिर्फ हरियाणा निवासियों के लिए है
  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सत्य और सही होने चाहिए
  • राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है
  • एक परिवार को योजना का लाभ एक बार ही दिया जाता है

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग की बेटियों के विवाह को गरिमा और सहायता देने का एक बड़ा कदम है। यह योजना सामाजिक समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पात्र लाभार्थियों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और सभी दस्तावेजों को ठीक तरह से जमा करें ताकि उन्हें इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।

Disclaimer: यह समाचार केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, पात्रता या प्रक्रिया की पुष्टि के लिए सरकारी पोर्टल या निकटतम सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करें।


चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
सोशल मीडिया चैनल्स से जुड़ने के लिए क्लिक करें

Share This Article
Leave a Comment