निकाय चुनाव के चलते शराब की दुकानों पर ताला
हरियाणा में शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर है! सरकार ने निकाय चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में तीन दिन तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। नए आदेश के तहत, मतदान वाले इलाकों और उनके तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को पूरी तरह बंद रहेंगे।
- क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
आबकारी विभाग के अनुसार, चुनावी माहौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकेगा।
- आदेश तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई शराब विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की सजा शामिल है।
- पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, अवैध शराब पर शिकंजा
चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। राज्यभर में 26 सुरक्षा नाके लगाए गए हैं, जहां पुलिस टीमें संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। इसके अलावा, होटल, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों की भी सघन जांच की जा रही है।
- अवैध शराब तस्करों की खैर नहीं!
प्रशासन ने चुनाव के दौरान शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए खास अभियान शुरू किया है। पुलिस सीमावर्ती इलाकों में सख्त चेकिंग कर रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध बिक्री न हो सके।
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