बेंगलुरु भगदड़ केस: हाईकोर्ट से केएससीए (KSCA) को बड़ी राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई गई रोक

India Briefs Team
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बेंगलुरु भगदड़ केस

बेंगलुरु भगदड़ केस: हाईकोर्ट से केएससीए (KSCA) को बड़ी राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई गई रोक : बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) के बाहर हुई भगदड़ की घटना के मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) से बड़ी राहत मिली है। संघ के अध्यक्ष रघु राम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ई. एस. जयराम ने FIR रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एस. आर. कृष्ण कुमार की पीठ ने सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की और अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने कहा – अभी कोई गिरफ्तारी नहीं


कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार या उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख 16 जून तय की गई है। यह आदेश केएससीए के वकील अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर की याचिका पर दिया गया। राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने पक्ष रखा।

आरसीबी अधिकारी निखिल सोसले की गिरफ्तारी पर भी रोक


रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) के मार्केटिंग व रेवेन्यू हेड निखिल सोसले (Nikhil Sosale) ने भी गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। उनके वकीलों का कहना है कि निखिल को दुबई रवाना होते समय एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 9 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

चार अधिकारियों से पूछताछ जारी


इस मामले में डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (DNA Entertainment Pvt. Ltd.) और आरसीबी से जुड़े चार अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Kempegowda International Airport) से इन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है और पुलिस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की दिशा तय करेगी।

कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार


राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने भाजपा के इस्तीफा मांगने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अगर भाजपा इस हादसे पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, तो उन्हें पहले उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और विदेश नीति से जुड़े मामलों में भी इस्तीफे की मांग करनी चाहिए।” उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है बेंगलुरु भगदड़ मामला?


यह दर्दनाक घटना बुधवार शाम को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास उस वक्त हुई, जब हजारों की संख्या में लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। भीड़ के बेकाबू होने पर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत और 56 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने KSCA, RCB और DNA एंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया।


इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, हाईकोर्ट का यह अंतरिम फैसला संबंधित अधिकारियों को फिलहाल राहत जरूर देता है, लेकिन पूरे मामले की जांच अभी जारी है। 16 जून की अगली सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी।

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